samacharvideo: कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी की 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए है। इसके बाद से लोगों में खलबली मच गयी और अभी तक जनता इस नोटबंदी से उबर नही पायी है। नोटबंदी के बाद भी कुछ लोगों ने 500 और 1000 रूपए के नोट बड़े ही जतन से संभाल कर रखे है। शायद याद के लिए ही, पर अब ऐसे लोगों पर सरकार की नजर पड़ने वाली है जिसने नोटबंदी के बाद भी 500 और 1000 रूपए के नोट छुपा कर रखे है। यहीं नही, ऐसे लोगों पर सरकार मुकदमा चलाएगी तो साथ ही न्यूनतम 50 हजार रूपए का जुर्माना भी थोक सकती है।
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दरअसल, नोटबंदी के बाद ये 500 और 1000 रूपए के नोट गैरकानूनी हो गए है और इनकी कीमत रद्दी से भी कम हो गयी है। इन नोटों को अब पास में रखना और इनका किसी भी तरह का उपयोग गैरकानूनी हो गया है। इसके तहत जिसमें 10 या उससे ज्यादा रद्दी हो चुके नोट पाए जाने पर न्यूनतम 10 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया जाएगा।
इस संबंध में 27 फरवरी को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कानून पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके मुताबिक उस व्यक्ति के लिए 50 हजार के न्यूनतम दंड का प्रावधान किया है जिसने नोटबंदी के दौरान झूठी घोषणा की थी और जिसे आरबीआई ने 31 मार्च तक जमा करने का वक्त दिया था। फाइनेंसियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कानून के चलन में आने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास निजी तौर पर 10 से ज्यादा पुराने नोट, और 25 से ज्यादा पढ़ाई व् शोध के लिए रखे गए पुराने नोट होने पर जुर्माना लगेगा।